लो अब बीएड धारकों, जो TET पास नहीं हैं, को भी हाई कोर्ट ने खुश कर दिया है और खुसखबरी यह है कि अब आप लोग भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं , जी हाँ हम इसी , 72825 vacancies, वाली भर्ती के बात कर रहें हैं |
उच्च न्यायालय ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने का अंतिम मौका दिया है। न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बीएड धारकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के प्रावधान को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही वर्तमान में चल रही 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड धारकों द्वारा आवेदन करने के रास्ते खुल गए हैं। न्यायालय ने इसके लिए राज्य सरकार को तत्काल अधिसूचना जारी करने तथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए कम से कम 15 दिन का समय देने का निर्देश दिया है।
कृपया जब तक कोई शाशनादेश न आये तब तक कोई भी आवेदन न भेजे ; जैसे ही कोई advertisement आएगा हम आपको इसी वेबसाइट पर बता देंगे तो latest updates के लिए इस वेबसाइट पर आते रहें |
हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया ?
हिंदी समाचार पत्र ‘दैनिक जागरण’ के अनुसार :-
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत अपने यहां निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भारी कमी बताते हुए न्यूनतम योग्यता में छूट देने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने इस क्रम में उन्हें एक जनवरी 2012 तक बीएड धारकों को भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य मानने की अनुमति दे दी थी। एक जनवरी 2012 तक चयन न हो पाने के बाद प्रदेश सरकार ने एक बार फिर उक्त समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध के क्रम में केंद्र सरकार ने समय सीमा को 31 मार्च 2014 तक के लिए बढ़ा दिया था। इसमें कई शर्ते रखीं गईं थीं। इसके अनुसार यह छूट सिर्फ एक ही बार दी जा रही है। मार्च 2014 तक राज्य सरकार को न्यूनतम योग्यता देने वाले संस्थानों की संख्या व क्षमता में इतना इजाफा कर लेना है कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिल सकें।
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Kripaya 72825 teacher bharti ke sandarbh me hame updated kare aur batayein ki court ka kya faisala hai. aur kab tak is mamle ka nistaran hone ki sambhawana hai..dhnyabad